दहेज में कार न मिलने पर कर दी थी पत्नी की हत्या, दोषी पति को 10 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना

Rohit Kumar
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हमीरपुर। दहेज के लिए पत्नी की हत्या में अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने पति को दोषी करार दिया। सास को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने पति को 10 वर्ष का कारावास व 13 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता को 50 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

जनपद बांदा के तिंदवारी अमलीकौर मजरा भगदरा डेरा निवासी बलवीर निषाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी पुत्री सोनी की शादी 11 जून 2015 को बरुआ गांव निवासी संजय निषाद के साथ की थी। पति, जेठानी शारदा देवी, देवर लवकुश व सास रामदेवी पुत्री से दहेज की मांग करने लगे। बेटी घर आई तो उसने पूरी बात बताई। उसने कई बार अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचकर समझौता भी किया।

18 अप्रैल 2017 को सभी लोगों ने मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि पुलिस ने सास व पति के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सास राम देवी को दोषमुक्त कर दिया है। दोषी पति संजय निषाद को सजा सुनाई।

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