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पूरी दिल्ली में क्यों 30 दिन तक धारा 144, क्या-क्या रहेगा बैन; किस बात का है डर!

नई दिल्ली। Farmers Protest: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून बनाने के किसानों के दिल्ली चलो आह्वान पर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी की सभी सीमाएं सुरक्षित कर दी गई हैं। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली में कूच करने की घोषणा की है। 2021 जैसी घटना न हो उसको देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर (आयुक्त) संजय अरोड़ा ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। साथ ही बॉर्डर इलाकों को सुरक्षित करने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसान दिल्ली में न घुस पाएं। साथ ही दिल्ली वाले वाहनों की चेकिंग की जाएगी।

की गई ये तैयारियां

पुलिस ने दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 (Section 144) लागू की है। किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में घुसे से रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली की किलेबंदी करने की तैयारी कर ली है। सभी बॉर्डर इलाकों पर पुलिस का सख्त पहरा है।

साथ ही राजधानी में घुसने वाले सभी सीमाओं पर कंटीले तार, मिट्टी से भरी बोरियां, जर्सी बैरियर (सीमेंट के बैरिकेड्स), लोहे के बैरिकेड्स, रोड रोलर, पत्थरों से लगे डंपर, पत्थरों से भरे कंटेनर व सड़कों पर बिछाने के लिए लोहे की कीलें आदि सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई है।

दिल्ली में लगाए गए ये प्रतिबंध

  • दिल्ली पुलिस ने बैठक, सभा, रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी शख्स हथियार के साथ, या बिना हथियार के पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। वो सड़कों पर जुलूस, आंदोलन, रैली, सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध रहेगा।
  • दिल्ली की सभी सीमाओं पर जुलूस, रैली या पैदल मार्च, या फिर कोई आयोजन करने पर रोक रहेगी। कोई राजनीतिक, सामाजिक के उद्देश्य से भी आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी राजधानी में, सीमा वाले इलाकों में ट्रैक्टर के चलने पर रोक रहेगी। साथ ही कोई भी वाहन लाठी, डंडे, तलवार, भाला, हिंसा फैलाने वाली सामग्री या उपकरण के साथ चलने वाले पर रोक रहेगी और न ही उसे दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक, संक्षारक पदार्थ या किसी घातक हथियार, बचाव या अपराध के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कोई ऐसा लेख को भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी जिससे हिंसा भड़क उठे।
  • ईंट-पत्थर, पेट्रोल या खतरनाक तरल पदार्थ, सोडा पानी की बोतले या जान-माल पर हानि पहुंचाने वाली कोई भी वस्तु को लेकर चलने या इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी।
  • बॉर्डर इलाकों पर वाहनों की गहनता से जांच की जाएगी। अगर कोई हिंसा करने वाली कोई भी वस्तु के साथ दिल्ली में प्रवेश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा।
  • कोई भी व्यक्ति हिंसा फैलाने वाले, विवादित या उत्तेजक भाषण नहीं देगा और न ही कोई नारे लगाएगा। साथ ही ऐसे मैसेज बी नहीं भेजेगा। अगर कोई भड़काऊ भाषण देगा तो उसे शांति भंग करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
  • लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सभी नेताओं, लोगों से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है।

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