बिल्डर्स की मनमानी पर यूपी रेरा का शिकंजा: पेमेंट करने से पहले पोर्टल पर जरूर जांच लें खाते का विवरण

News Desk
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ग्रेटर नोएडा। घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने एडवाइजरी जारी की है।

प्राधिकरण ने कहा है कि खरीदार किसी भी प्रोजेक्ट की बुकिंग राशि या किस्त का भुगतान केवल उस प्रोजेक्ट के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही करें।

रेरा पोर्टल पर खाते का विवरण जांचें

यूपी रेरा ने खरीदारों को सलाह दी है कि भुगतान करने से पहले रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर कलेक्शन अकाउंट का विवरण जरूर जांच लें। इससे लेन-देन में पारदर्शिता रहेगी और पैसा सुरक्षित रहेगा।

दूसरे खाते में भुगतान मांगने पर करें शिकायत

प्राधिकरण का कहना है कि अक्सर बिल्डर द्वारा दूसरे खाते में पैसा मांगने से खरीदारों को वित्तीय जोखिम उठाना पड़ता है। रेरा ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बिल्डर या प्रमोटर निर्धारित कलेक्शन अकाउंट के बजाय किसी अन्य बैंक खाते में धनराशि जमा करने के लिए दबाव बनाता है, तो खरीदार तुरंत इसकी सूचना प्राधिकरण को दें।

रेरा अध्यक्ष ने बताईं तीन जरूरी बातें

रेरा अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने कहा कि खरीदार तीन बातों का ध्यान रखें। भुगतान हमेशा निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही करें। भुगतान से पहले रेरा पोर्टल पर खाते का सत्यापन जरूर करें। दूसरे खाते में भुगतान मांगे जाने पर रेरा को तत्काल सूचित करें।

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