शादी अनुदान योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए दिया जा रहा अनुदान
ग्रेटर नोएडा संवाददाता, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का आह्वान करते हुये जानकारी दी है कि शादी अनुदान योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिए शासन द्वारा 20 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी। शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक शासन द्वारा संचालित वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है।उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) का होना चाहिए तथा पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये एवं आवेदक की आय गरीबी की सीमा के तहत शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये वार्षिक होनी अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही हैं ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर आवेदन करते समय भरना होगा एवं आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिये। जिला सहकारी बैंक का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत नही किया जायेगा। अतः उक्त योजना में इच्छुक व्यक्ति पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय संख्या 111 विकास भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करके प्राप्त कर सकते है।