युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, 50 हजार अर्थदंड भी लगाया

Amit
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भदोही। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी असद अहमद हाशमी की अदालत ने अनुसुचित जाति की युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार अर्थदंड भी लगाया। चार साल पूर्व दुर्गागंज थाना क्षेत्र के एक गांव के मामले में दर्ज हुए मुकदमें में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। अभियोजन के मुताबिक दुर्गागंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ने तहरीर देकर कहा कि 24 अक्तूबर 2021 को भोर में उसकी 18 वर्षीय बेटी शौच के लिए खेत की तरफ गई। वहीं पर गांव के बगल का एक युवक उसका मुंह दबाकर पकड़ लिया।

जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया। युवती के पिता ने बताया कि सुबह चार बजे लघुशंका के लिए उठा तो घर से कुछ दूर आवाज सुनाई दी। वहां पहुंचा तो उसकी बेटी ने आपबीती बताई। मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में दोषी विक्की उर्फ गोलू के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपपत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। इसमें विवेचना समेत अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया।

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने विक्की उर्फ गोलू सिंह को दोषी माना। दुष्कर्म के मामले में 10 साल सश्रम कारावास और 25 हजार अर्थदंड, धमकी व मारपीट में एक साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड और एससीएसटी में आजीवन कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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