उत्तर प्रदेशराज्य

गन्‍ना मंत्री लक्ष्मी नारायण का न‍िर्देश, भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर एफआइआर दर्जकर की जाए वसूली

लखनऊ:  प्रदेश के गन्ना विकास व चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौजूदा पेराई सत्र के बकाया गन्ना मूल्य का किसानों को जल्द से जल्द भुगवान करवाया जाए। बुधवार को यहां गन्ना किसान संस्थान के सभागार में विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में मंत्री ने यह निर्देश दिए।

मंत्री ने चीनी मिल प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार चीनी मिलों को समय से भुगतान करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, ऐसी स्थिति में चीनी मिलों को भी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान करना होगा।

गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2021-22 के कुल देय गन्ना मूल्य का लगभग 75 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान अब तक किया जा चुका है। बाकी गन्ना मूल्य का चीनी मिलों को त्वरित गति से भुगतान करना होगा, जो चीनी मिलें गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान नहीं करेंगी, उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराते हुए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किए जाने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त भुगतान में लापरवाह चीनी मिलों को आवंटित गन्ने में भी कटौती की जाएगी।

उन्होंने कहा कि चीनी मिलें टैगिंग आदेश का अक्षरशः अनुपालन करें, कोई भी मिल चीनी के बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का इस्तेमाल किसी और मद में करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बैठक में गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग के राज्यमंत्री संजय गंगवार भी मौजूद थे।

बैठक में प्रदेश की सभी निजी, सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिल समूहों के ग्रुप हेड और एकल इकाइयों के महाप्रबन्धक, यूनिट हेड्स एवं वित्त नियंत्रकों के साथ चीनी मिलवार गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गई।

बैठक के आरम्भ में चीनी मिल चीनी मिल्स एशोसियेशन के पदाधिकारियों द्वारा गन्ना मंत्री एवं गन्ना राज्य मंत्री का अभिवादन किया। समीक्षा बैठक में गन्ना मंत्री, द्वारा चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021-22 के बकाया गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गन्ना राज्य मंत्री गंगवार द्वारा चीनी मिलों एवं विभागीय अधिकारियों को पेराई सत्र के दौरान घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने और गन्ने की कालाबाजारी करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

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