भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को झटका, CBI ने 6700 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में दर्ज की 3 नई FIR

Rohit Kumar
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ तीन नयी प्राथमिकियां दर्ज की हैं. बैंक ने अपनी शिकायत में खुद को और अन्य बैंकों के समूह को 6,746 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान होने की बात कही है. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने चोकसी के नाटकीय रूप से देश से भागने के चार साल बाद और 2010 से 2018 के बीच हुए घोटाले का पता लगाने में नाकाम रहने पर 21 मार्च को सीबीआई के समक्ष तीन शिकायतें दर्ज कराई.

इनमें चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड और गिली इंडिया लिमिटेड की वजह से हुए अतिरिक्त नुकसान की जानकारी दी गई है. पीएनबी और समूह के अन्य सदस्यों ने इन कंपनियों को ऋण सुविधाएं प्रदान की थीं.

मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला दर्ज

अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में भारत से भागने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाले मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि सीबीआई की पहली प्राथमिकी 2010 और 2018 के बीच चोकसी, उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और इसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले 28 बैंकों के एक संघ से 5,564.54 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है.

807 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

अधिकारियों ने कहा कि दूसरी प्राथमिकी चोकसी, उसकी कंपनी नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड और अन्य द्वारा पीएनबी के नेतृत्व वाले नौ बैंकों के एक समूह से उसी अवधि के दौरान 807 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है. उन्होंने कहा कि तीसरी प्राथमिकी उसी अवधि के दौरान चोकसी और गिली इंडिया लिमिटेड द्वारा पीएनबी से की गई 375 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है.

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