जनपद गौतमबुद्धनगर में 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक लगाई गई धारा 144
ग्रेटर नोएडा संवाददाता, जनपद गौतमबुद्धनगर में अन्तर्गत धारा 144 सीआरपीसी को 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक लगाया गया है। गौतमबुद्धनगर जिले के अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था अनिल कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के सम्बन्ध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही माह जनवरी 2023 में दिनांक 13 जनवरी 2023 को लोहड़ी,15 जनवरी 2023 को मकर सक्रांति, 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस,26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और 29 जनवरी 2023 को हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह० का उर्स का पर्व मनाया जायेगा। इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर शासन/ विभिन्न आयोग /परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न अन्य परीक्षाएं आयोजित करायी जाती हैं। जिसके सम्बन्ध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है। जिन्हे सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियो द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है। उक्त समस्त कारणों से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किन्ही भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियाँ करने से रोका जाए जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो। स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। अनिल कुमार यादव अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने 7 जनवरी 2023 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा के निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं। जो दिनांक 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगें।जो निम्न प्रकार हैं। कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त /अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएंगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग / फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।किसी धार्मिक स्थल / सार्वजनिक स्थल /जूलुसों/ अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या: 24381/2017 मोतीलाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश, दिनांक 20 दिसंबर 2017 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यशासंशोधित प्रावधानों के क्रम में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा। इसके साथ-साथ गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात में 70 डेसीबल,व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त /अपर पुलिस आयुक्त / पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। मंदिर / मस्जिद गुरुद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक सीमित रहेंगे।सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर नमाज / पूजा अर्चना / जूलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलो / जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नही करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड- 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सनिश्चित किया जाये। कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, बर्धी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाईसेंस अग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर
सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्दर नहीं ले जायेंगे। ड्यूटीरत
पुलिस कर्मी / अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 गज की दूरी के अन्दर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ न तो एकत्रित करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसका सहयोग करेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और कोई भी दुकानदार / डीलर इस यंत्र को किसी को तब तक किराये पर नहीं उपलब्ध करायेगा, जब तक कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासन से अनुमति न प्राप्त कर ली हो। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाईल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नही ले जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केन्द्र से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा और न ही कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा।शादी/ बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/ हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी।कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो / वीडियो कैसेट एवं सीडी को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित,
इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहे नहीं फैलायेगा जिससे शांति भंग की आशंका हो।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब / मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति ड्यूटीस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम / स्वास्थ्य विभाग /सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट पत्थर, सोड़ा वाटर की बोतल,ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।कोविड-19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट/ होटल व फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के साथ कोविड-19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे।यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस सम्बन्ध में जारी नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा।उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में निर्गत आदेश के अनुरूप इस निषेधाज्ञा के सम्बन्धित बिन्दु स्वतः संशोधित माने जाएंगे। इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखण्ड का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।