अपराधउत्तर प्रदेशराज्य

लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू की आज रिहाई संभव, आदेश जारी

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में सुधार करने का आदेश दिया है. आशीष मिश्रा की ओर से दाखिल सुधार आवेदन पर जस्टिस राजीव सिंह ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बाद जमानत आदेश में छोड़े गए आईपीसी की धारा 302 और 120बी को जोड़ा जाए.

बता दें कि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को मंजूरी दी थी. हालांकि, जेल से रिहा होने में अभी भी समय लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट के आदेश में धाराओं को लेकर लिपिकीय गलती को लेकर पेंच फंसा हुआ है. कोर्ट ने जमानत आदेश पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया. बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा के वकीलों ने जमानत आदेश में संशोधन के लिए आवेदन किया था, जिस पर आज हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि जमानत आदेश में गुमशुदगी की धाराएं जोड़ी जाएं.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights