कोरोना की वजह से यूपी की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक हटी, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में कैदियों से मुलाकात को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. प्रदेश सरकार ने जेलों में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक को हटा दिया है, इससे पहले कोरोना महामारी के चलते जेल में कैदियों से मुलाकात पर रोक लगी थी.
सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक कैदी सप्ताह में एक व्यक्तिसे मुलाकात कर सकेगा. इसके अलावा मुलाकात करने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी. इसके अलावा मुलाकात करते समय संक्रमण से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजेशन फेस मास्क का अनिवार्यता उपयोग किया जाएगा.
परिजनों से मिलने आने वाले व्यक्ति डबल डोज वैक्सीनेटेड या उनके पास मुलाकात से 72 घंटे पहले का rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए. मुलाकात के बाद बंदियों को कारागार के अपनी बैरक में जाने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा. जेल अधीक्षक द्वारा परिस्थिति के अनुरूप इस संबंध में अपने स्तर से सावधानी रखने के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश निर्गत कर दिए जाएंगे.