अमेरिकी संसद दंगा मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पुलिस चला सकती है मुकदमा
यूएस कैपिटल दंगा मामले (US Capitol Riot Case) में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शिकंजा कसा जा सकता है. उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा चला सकती है. अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने गुरुवार (2 मार्च) को एक अदालत से डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के इस दावे को खारिज करने का आग्रह किया कि वह 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हिंसा मामले में मुकदमों से मुक्त हैं.
यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट (US Justice Department) ने कहा कि राष्ट्रपति के पास कार्यालय में अपने आधिकारिक कार्यों के लिए छूट है, लेकिन आधिकारिक कर्तव्यों से अलग उनके कार्यों के लिए केस चलाया जा सकता है.
डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अदालत में दायर फाइलिंग में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर 6 जनवरी, 2021 को उनके समर्थकों की ओर से यूएस कैपिटल पर किए गए हमले में पुलिस और अन्य लोगों के घायल होने का मुकदमा चलाया जा सकता है. वाशिंगटन में फेडरल कोर्ट में प्रस्तुत एक आधिकारिक लीगल ओपिनियन में विभाग ने कहा कि हालांकि एक राष्ट्रपति को कार्यालय में अपने कार्यों के लिए छूट है, लेकिन आधिकारिक कर्तव्यों के बाहर किए गए कृत्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है.
डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया तर्क?
डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क दिया है कि वह राष्ट्रपति के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे थे, जब उन्होंने समर्थकों की भीड़ से कहा कि वह 2020 के चुनाव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे. जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि अदालत को ट्रंप के तर्क को खारिज करना चाहिए. विभाग ने कहा कि राष्ट्र के नेता और प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के पास अपने साथी नागरिकों से बात करने की असाधारण शक्ति है.
क्या है यूएस कैपिटल दंगा मामला?
6 जनवरी, 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर धावा बोल दिया था. ट्रंप के समर्थक 2020 के राष्ट्रपति चुनाव नतीजों का विरोध करने के लिए व्हाइट हाउस में जमा हुए थे. इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने अमेरिकी संसद की इमारत में तोड़फोड़ और हिंसा की थी. अमेरिकी संसद के कुछ पुलिस अधिकारियों की जान चली गई थी. हमले में दर्जनों लोग जख्मी हुए थे.