लाल किला विस्फोट केस में नौ आरोपितों को राहत नहीं, अदालत ने हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ाई

News Desk
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआइए अदालत ने वर्ष 2025 के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डॉ. शहीन सईद समेत नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई मंगलवार को नवगठित विशेष एनआइए अदालत में हुई।

विशेष न्यायाधीश (एनआइए) प्रशांत शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किए गए आरोपित आमिर रशीद मीर, जासिर बिलाल वानी, डा. मुजामिल शकील, डा. आदिल अहमद राथर, डॉ. शहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयाब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया। अब विशेष अदालत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के प्रश्न पर विचार करेगी।

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