पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के अयोग्य ठहराने की याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशखाना मामले में अयोग्य ठहराए जाने से जुड़े कसे में लाहौर हाई कोर्ट (Lahore High Court) सुनवाई करेगा. इसके लिए कोर्ट ने एक पीठ का गठन किया है. जस्टिस भट्टी, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी के साथ तीन जजों की बेंच इसका नेतृत्व करेगी.
हाई कोर्ट के मुख्य जज मुहम्मद अमीर भट्टी (Muhammad Ameer Bhatti) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ 9 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने को कहा था. याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग कोर्ट नहीं है और यह किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकता है.
चुनाव आयोग ने किया था अयोग्य घोषित
दरअसल, पाकिस्तान चुनाव आयोग ईसीपी (ECP) ने इमरान खान को तोशखाना मामले में अयोग्य घोषित कर दिया है. ईसीपी ने कहा था कि पीटीआई के प्रमुख बने रहकर खान कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे. एडवोकेट मोहम्मद अफाक की तरफ से दायर पहली याचिका में कहा गया है कि ईसीपी ने पूर्व प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया था और उन्हें भ्रष्ट आचरण के आरोप में मियांवाली के एनए-95 निर्वाचन क्षेत्र से हटा दिया था. इसी मामले को लेकर 11 नवंबर को जस्टिस सेठी ने याचिकाओं पर एक बड़ी बेंच के गठन का प्रस्ताव दिया था.
क्या कहा गया है याचिका में?
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ईसीपी को पीटीआई के प्रमुख खान को पद से हटाने का आदेश देने और पार्टी को एक नया प्रमुख नामित करने का निर्देश देने के लिए कहा है. दूसरी याचिका में जो खान की अयोग्यता के खिलाफ है उसमें NA-95 निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता जाबिर अब्बास खान ने चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 137 (4) की वैधता को चुनौती दी है. जिसे ईसीपी ने पूर्व प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लागू किया था.