नोएडा संवाददाता, पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मुकदमा अपराध संख्या 497/2021 धारा 376,376AB भादवि, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना सूरजपुर में मंगलवार को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 द्वारा अभियुक्त लालू यादव पुत्र भूरे निवासी मोहम्मदपुर थाना जरीफनगर जिला बदायूं को आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

