छेड़छाड़ का विरोध करने पर की मासूम की हत्या, न्यायाधीश ने सुनाई फांसी की सजा
आगरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने एत्मादपुर थाना क्षेत्र के नागला केसरी निवासी राजवीर को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुना दी। इसके साथ ही 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। थाना एत्मादपुर में दर्ज मुकदमे के अनुसार 31 दिसंबर को बालिका घर से खेलने के लिए निकली थी। ट्यूशन पढ़ने के समय तक जब वापस घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने तलाश की। शाम 5:00 बजे बालिका खाली पड़े प्लॉट में मृत पाई गई। बालिका के सिर में चोटें और बाएं हाथ की उंगली भी कटी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चौकीदार राजवीर को हिरासत में लिया था।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी राजवीर ने बताया कि बच्ची अक्सर खेलने आती थी। तब वो उसे बहलाकर गलत हरकत करता था। 31 दिसंबर 2023 वह दोपहर एक बजे एक अन्य बालक के साथ आई थी। कुछ देर बाद बालक चला गया। इस पर उसने बच्ची को बहाने से अपने पास बुला लिया। छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने, घर पर बताने की कहने पर उसे पानी में डुबो दिया। कुछ देर बाद उसे निकाला तो बेहोश हो चुकी थी। उसे लगा कि वह बच जाएगी, जिसके बाद सिर पर ईंट से प्रहार किया। इसके बाद दोबारा पानी में डुबोया और फिर उसे अपने कमरे में ले गया, जहां दरिंदगी की। बाद में उसे बाहर लाकर प्लॉट में फेंक दिया था।