गाजियाबाद। दिल्ली में 12-13 सितंबर को आयोजित होने जा रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के मद्देनजर गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र को नो-ड्रोन जोन और अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है।
इसके तहत ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हाट बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं यातायात राजकरन नैय्यर ने बीएनएसएस-2023 के तहत धारा 163 के जरिए निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेश 15 सितंबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। राजकरन नैय्यर के मुताबिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजक, मीडियाकर्मी अथवा अन्य व्यक्ति या संगठन यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित स्थानीय थाने को ड्रोन और आपरेटर की पूरी जानकारी देनी होगी।
इसके बाद संबंधित पुलिस उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने पर ही निर्धारित शर्तों के अनुसार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
ड्रोन और यूएवी उड़ानों पर सख्त पाबंदी
कमिश्नरेट के सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और अन्य स्थानों पर भी संबंधित डीसीपी की अनुमति के बिना ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर या हाट बैलून उड़ाने और उनसे शूटिंग या फोटोग्राफी करने पर रोक रहेगी।
प्रतिबंध के बावजूद किसी व्यक्ति या समूह द्वारा ड्रोन अथवा अन्य प्रतिबंधित उड़ने वाली वस्तु उड़ाई जाती है तो उसे तत्काल नष्ट किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
