अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिर सुनवाई, ED की याचिका पर दिल्ली HC में आज होगी बहस

News Desk
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नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका वर्ष 2024 में दाखिल की गई थी और इसे न्यायमूर्ति मनोज जैन के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

हालांकि, इस मामले में केजरीवाल को बाद 12 जुलाई 202 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता से जुड़े तीन सवालों को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।

20 जून 2024 को कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी

इससे पहले 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में 14 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने ईडी को इस मामले में बहस करने का अंतिम और आखिरी मौका दिया था।

केजरीवाल के अधिवक्ता ईडी की ओर से बार-बार स्थगन मांगने का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि एजेंसी बिना उचित कारण कार्यवाही को लंबा खींच रही है।

आबकारी नीति को वर्ष 2022 में तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच के आदेश के बाद रद कर दिया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि नीति में बदलाव के दौरान अनियमितताएं हुईं और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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