लखीमपुर खीरी के प्रभात हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी की अपील पर High Court में सुनवाई टली
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मिली जमानत रद्द करने की कोर्ट में मांग की गई थी. इस मामले में आज सुनवाई हुई. प्रभात गुप्ता मर्डर केस में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई खत्म हो गई है. इस दौरान अजय मिश्र टेनी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की अर्जी लगी होने का हवाला देकर आगामी तारीख की मांग की. अब इस मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. लखनऊ हाई-कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रेनू अग्रवाल की डबल बेंच इस मामले की सुनवाई की.
बेंच ने 17 अक्टूबर तक केस ट्रांसफर के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लाने की हिदायत देकर अगली तारीख दी है. लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में साल 2000 में प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को जमानत मिल गई थी. साल 2004 में हाईकोर्ट के निर्देश पर अजय मिश्रा टेनी को सीजेएम लखीमपुर ने बेल दी थी. अब हाईकोर्ट में उसी बेल को खारिज करने पर आज हुई.
अजय मिश्रा के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था. इसके बाद निचली अदालत ने उन्हें 2004 में आरोपों से बरी कर दिया था. प्रभात गुप्ता के भाई की ओर से कहा गया था कि अजय मिश्रा टेनी के बांड को निरस्त किया जाए. साथ ही अपील पर सुनवाई पूरी होने तक उन्हें हिरासत में रखा जाए.
दरअसल, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में 4 लोग नामजद हैं. सभी को लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया था. 2004 में केस की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. 2004 में ही इन्हें जमानत मिल गई थी. तभी से चारो आरोपी जमानत पर हैं. इस केस में मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी भी हैं.