गैंगस्टर दीपक चौधरी की 20 लाख रुपये की चल सम्पत्ति की गई कुर्क
नोएडा संवाददाता, पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में शुक्रवार को न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त दीपक सिंह चौधरी पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पथौली थाना सरुरपुर जिला मेरठ पूर्व पता वाजिदपुर थाना बड़ौत जिला बागपत वर्तमान पता डी 1308 स्टैलर एमआई सिटी सेक्टर ओमीक्रान-3 थाना बीटा टु ग्रेटर नोएडा सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 262/2022 अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई संपत्ति जिसमें लगभग 15 लाख रुपये कीमत की कार टाटा हेरियर एक्स जेड नंबर UP16CQ 8681 और लगभग 5 लाख रुपये कीमत की एक कार मारुति इगनिश नंबर UP16CJ 5414 कुल चल सम्पत्ति करीब 20 लाख को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत एक अभियुक्त रविन्द्र पुत्र रणसिंह निवासी ग्राम अटाई मुरादपुर थाना इकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से छः माह के लिए जिला बदर किया गया।पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।