अपराधहरियाणा

दो साल पुराने युवक की हत्या मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सुनाई सजा

कैथल। दो साल पुराने युवक की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने मंगलवार को चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों दोषियों 45-45 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बता दें कि कौल निवासी रामफल की शिकायत के अनुसार उसका अविवाहित छोटा भाई सुल्तान मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए 16 मई 2022 को सुबह घर से काम के लिए निकला था, लेकिन वह वापस नहीं आया। 17 मई को उसके भाई का शव फरल रोड पर कौल गांव के खेतों में मिला था।
जिला उप न्यायवादी सुखदीप सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच थाना प्रबंधक ढांड इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की टीम ने करते हुए कौल निवासी आरोपी रोहित, गौरव, राममेहर व विकास को गिरफ्तार किया था। मृतक सुल्तान ने आरोपी राममेहर को गाली-गलौच की थी, जिसकी रंजिश में राममेहर ने अपने साथी विकास, गौरव व रोहित के साथ मिल सुल्तान का अपहरण करके कौल गांव के खेतों में ले जाकर मारपीट कर उसका गला घोंटते हुए मौत के घाट उतार दिया था।
पुलिस ने जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को न्यायालय को सौंप दिया गया। इस दौरान उपरोक्त मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने अपने 57 पेज के फैसले में दोषी रोहित, गौरव, राममेहर व विकास को उम्र कैद व 45 हजार रुपये जुर्माने का सजा सुनाई।

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