ग्रेटर नोएडा संवाददाता, जिला पूर्ति अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का आह्वान करते हुए बताया कि माह फरवरी 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण एवं अंत्योदय कार्डधारकों में माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2022 त्रैमास के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी का वितरण दिनांक 8 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 के मध्य कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण 8 फरवरी 2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15 फरवरी 2023 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में बाजरा क्रय करने वाले 14 जनपदों को छोड़कर अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं तथा 21 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अंत्योदय लाभार्थियों को बाजरा वितरण के लिए चिन्हित 14 जनपदों में प्रत्येक अंत्योदय कार्ड पर 14 किलोग्राम गेहूँ, 20 किलोग्राम चावल तथा 1 किलोग्राम बाजरा (कुल 35 किलोग्राम ) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के लिए बाजरा क्रय करने वाले 15 जनपदों को छोड़कर पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 2 किलोग्राम गेहूँ व 3 किलोग्राम चावल (5 किलोग्राम खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत बाजरा वितरण के लिए चिन्हित उक्त 15 जनपदों में प्रत्येक राशनकार्डों से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2 किलोग्राम गेहूँ,2 किलोग्राम चावल तथा 1 किलोग्राम बाजरा (कुल 5 किलोग्राम) का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगीं। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगें। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी तथा चयनित जनपदों में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बाजरा वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी तथा चयनित जनपदों में बाजरा प्राप्त कर सकेंगें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वितरण की अन्तिम तिथि 15 फरवरी 2023 होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ, चावल तथा चयनित जनपदों में बाजरा का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण कार्य प्रातः काल 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। जनसामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण अवधि में उचित दर दुकानों पर भीड़ नही लगायेंगे। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे। घटतौली की शिकायत की जाँच व पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते है।
अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 8 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक कराया जाएगा खाद्यान्न का वितरण
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