डायरेक्टर कैलाश चौहान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज

Rohit Kumar
3 Min Read

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर साइट सी ग्रुप हाउसिंग स्थित शिवालिक होम्स सोसाइटी के बिल्डर कॉसमॉस इंफ्राएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कैलाश चौहान के ख़िलाफ़ 2020 के एक धोखाधड़ी और जालसाज़ी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सूरजपुर थाने में २७/०१०२३ को FIR दर्ज किया गया।

शिवालिक होम्स सोसाइटी के एक फ्लैट जो की सुश्री पूनम एवम उनकी मां श्रीमती रेखा के नाम पर लिया गया था, इस फ्लैट को उन्होंने अपने पिता के निधन के पश्चात प्राप्त पीएफ के पैसों से रुपए 3594081 रुपए में खरीदा था तथा 12-7-2019 को हमें नोड्यूज भी दिया गया| इसके बाद हमने इस फ्लैट में इंटीरियर का कार्य करा कर इस में रहने लगे मेरी बहन व बहनोई यहां रहते हैं| दिनांक 20.2.2020 को पीएनबी हाउसिंग बैंक द्वारा हमारे घर पर नोटिस लगाई गई जिसमें यह लिखा था कि यह फ्लैट श्री जगदीश जोशी को बेचा हुआ था जो कि 19.7.2016 में ही बेचा जा चुका था तथा इसके लोन की किस्त ना भरे जाने के कारण अब बैंक ने कब्जा नोटिस लगा दिया| उस दिन हमें यह ज्ञात हुआ कि इस फ्लैट को हमें धोखाधड़ी व जालसाजी करके हमें बेचा गया तथा हमारे स्वर्गीय पिता जी की जीवन की कमाई धोखाधड़ी करके हमसे ले ली गई|
इस संबंध में हमने प्रार्थना पत्र डीसीपी कार्यालय में दिया जिस पर हमारा बयान लिया गया था परंतु आगे उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तत्पश्चात हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर मामले में एफ आई आर दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की|

आपको यह अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15 11:00 2022 द्वारा यह आदेशित किया कि इस संबंध में पुलिस कमिश्नर द्वारा संबंधित थाने में मामला दर्ज कर जांच कराई तथा आदेश की सत्यापित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित थाने में दिया जाए|
अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में एफ आई आर दर्ज कर दोषियों को धारा 420 406 467 468 471IPC के तहत जांच कर कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें|

Share This Article
Leave a Comment