दिवाली पर पटाखों को लेकर पूर्वी दिल्ली प्रशासन सख्त: 7 और 8 नवंबर को तय समय में ही जलेगी आतिशबाजी, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

News Desk
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नई दिल्ली: दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. जिले में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल रोकने के साथ निर्धारित समय और स्थान संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी टीमें गठित की गई हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी (डीएम) वडोदारिया करनजीत पी. ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में पटाखों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. प्रशासन का उद्देश्य न्यायालय के आदेशों का प्रभावी तरीके से पालन कराना और लोगों को प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए जागरूक करना है.

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सात और आठ नवंबर को ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. साथ ही इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है. लोग सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे. निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन की टीमें इस पर विशेष निगरानी रखेंगी.

इन जगहों के आसपास 300 मीटर तक प्रतिबंध

पटाखों के इस्तेमाल को लेकर स्थान संबंधी पाबंदियां भी लागू रहेंगी. डीएम ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों, स्कूलों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी. इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी. बेरियम युक्त पटाखों, पटाखों की लड़ियों और अत्यधिक आवाज करने वाले पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. पटाखों की बिक्री केवल उन्हीं दुकानदारों को करने की अनुमति होगी, जिनके पास दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग) की ओर से जारी वैध लाइसेंस होगा. बिना लाइसेंस पटाखे बेचने व भंडारण करने वालों पर कार्रवाई होगी.

हर सब-डिवीजन में तैनात होंगी विशेष टीमें

नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी दिल्ली जिले के सभी सब-डिवीजनों में विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई गई है. डीएम ने बताया कि हर सब-डिवीजन में दो मुख्य टीमें गठित की गई हैं. इनके सहयोग के लिए फील्ड में तीन-तीन अतिरिक्त टीमें भी तैनात रहेंगी. इन संयुक्त टीमों में दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल होंगे. ये टीमें अवैध बिक्री, पटाखों की जमाखोरी, बिना लाइसेंस कारोबार, निर्धारित समय के बाद पटाखे जलाने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में आतिशबाजी करने वालों पर नजर रखेंगी.

लोगों से सहयोग की अपील

प्रशासन की ओर से नियमों के पालन के साथ जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत जिले के विभिन्न इलाकों में बैनर और होर्डिंग लगाकर लोगों को पटाखों से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जा रही है. डीएम ने अपील करते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें. सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे नियमों के अनुरूप त्योहार मनाएं, जिससे दीपावली के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित रखने के साथ लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके.

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