दिल्ली: शाहदरा पुलिस की अपील, दीवाली पर केवल ‘ग्रीन पटाखे’ जलाने की अनुमति; सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करने की हिदायत

News Desk
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नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार को सुरक्षित और उल्लास के साथ मनाने के लिए शाहदरा जिला पुलिस ने लोगों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. शाहदरा जिला डीसीपी राजेंद्र मीणा ने क्षेत्र के निवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है. इसके लिए भी 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय तय किया गया है. इन तारीखों के अलावा किसी अन्य दिन या समय पटाखे जलाने से बचने की अपील की गई है.

डीसीपी राजेंद्र मीणा ने दिल्ली पुलिस की ओर से शाहदरा जिले के सभी निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि त्योहार खुशियों और उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें. उन्होंने लोगों से अपील की कि दिवाली के दौरान ऐसा कोई काम न करें, जिससे दूसरों को परेशानी हो या सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो.

डीसीपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं. इन्हें भी 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के भीतर ही चलाने की अनुमति है. सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे. उन्होंने साफ किया कि ये समय केवल 7 और 8 नवंबर के लिए निर्धारित हैं.

उन्होंने लोगों से अपील की कि निर्धारित समय का सख्ती से पालन करें और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक तथा रात 10 बजे के बाद पटाखे न जलाएं. इसके साथ ही 7 और 8 नवंबर के अलावा किसी अन्य समय पटाखे चलाने से परहेज करें.डीसीपी ने कहा कि दिवाली आपसी भाईचारे, खुशियों और उत्साह का त्योहार है. ऐसे में सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं. शाहदरा जिला पुलिस की अपील है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करें और सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाकर पुलिस का सहयोग करें.

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