जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर ने गैंगस्टर रणदीप भाटी सहित 4 को सुनाई उम्र कैद की सजा
10 साल बाद सपा नेता हत्याकांड में जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपियों ने घर मे घुसकर किया गया था मर्डर
ग्रेटर नोएडा। गौतम बुध नगर जिला न्यायालय ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है । आपको बता दे की जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर ने गैंगस्टर माफिया रणदीप भाटी और उसके गैंग के तीन कुख्यातो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गैंगस्टर रणदीप भाटी
इन लोगों ने सन 2013 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया था जिसमें इन्होंने घर में घुसकर सपा नेता चमन भाटी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी जिसके चलते बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सपा नेता चमन भाटी हत्याकांड में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
24 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर में घुसकर चमन भाटी(35) की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। करीब 10 वर्ष बाद इस मामले में यह सजा सुनाई गई है । इस मामले में रणदीप भाटी,कुलवीर,योगेश डाबरा व उमेश पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दे चमन भाटी को दो गनर मिले हुए थे लेकिन जिस दिन चमन भाटी की हत्या की गई दोनों छुट्टी पर थे। जिसका मौका उठाकर इन्होंने रेकी करने के बाद घर में घुसकर ही चमन भाटी को मौत के घाट उतारा दिया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाह और साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना और सजा सुनाई। इन लोगों को 302, 120 बी और 452 के मामले में दोषी पाया गया है।
इस मामले में तीन आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। साक्ष्यों के अभाव ने जुगला, हरेंद्र और यतेंद्र को दोष मुक्त किया गया।