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बहराइच: बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को 21 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

बहराइच: उत्तर प्रदेश के महसी  विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, दरअसल, कोर्ट ने  उप जिलाधिकारी (SDM) को धमकाने के मामले में दो साल की सजा और 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट में विधायक मौजूद नहीं थे। अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजेएम  MP-MLA कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की। उप जिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्य का भी परीक्षण कराया। गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुबह अदालत खुलते ही सुना दिया।

आप को बता दें कि विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन पर SDM कार्यालय में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने व एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था। अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय पर मामला चला। एसडीएम वादी समेत कई साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया। जिसमें विधायक को  MP-MLA कोर्ट ने दोषी पाया और सजा का ऐलान किया है। हालांकि  विधायक फैसले के खिलाफ दूसरी अदालत में भी जा सकते है, नहीं उसकी विधायकी भी जा सकती है।

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