
नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी एवं होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 17 नवंबर तक बढ़ा दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव कुमार अग्रवाल ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 4 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान लवकेश बजाज पेश नहीं हुआ. उसकी ओर से पेश वकील प्रीति यादव ने कहा कि हाईकोर्ट ने लवकेश बजाज को 18 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी है और वह बीमार है। प्रीति यादव ने लवकेश बजाज को आज की पेशी से छूट देने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर सुभाष यादव ने कहा कि विसरा रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन डीवीआर का डेटा अभी प्राप्त नहीं हुआ है. फोरेंसिक रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि इस मामले के एक आरोपी जय मिश्रा अभी हिरासत में हैं, इसलिए फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द हासिल करने के प्रयास किए जाएं. कोर्ट ने आरोप तय करने पर 4 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को होटल मालिक लवकेश बजाज को स्वास्थ्य के आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी और साकेत कोर्ट ने केसर नेगी को 27 जुलाई को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. 3 सितंबर को साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
मालवीय नगर के होटल में 3 जून को सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लगने की घटना हुई थी. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 22 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी थे. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.
