एनसीआर में पुराने वाहनों पर बड़ा फैसला, BS-6 और EV खरीदने पर 10 साल तक टैक्स फ्री

News Desk
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नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘परिवर्तन योजना’ शुरू की है।

इस योजना के तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ अन्य प्रोत्साहन भी शामिल किए गए हैं।

BS-1 से 4 तक के वाहन होंगे स्क्रैप

योजना के अंतर्गत एनसीआर में पंजीकृत बीएस/यूरो-1, बीएस/यूरो-2, बीएस/यूरो-3 और बीएस-4 मानकों वाले ट्रक, बसों और अन्य वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराया जाएगा। इसके बदले वाहन मालिकों को नए पर्यावरण-अनुकूल वाहन खरीदने पर विशेष सुविधाएं मिलेंगी।

BS-6 और EV खरीदने पर टैक्स में छूट

पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नया बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों को 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके साथ ही नए वाहनों के पंजीकरण शुल्क में भी पूरी छूट प्रदान की जाएगी।

बस और मालवाहक वाहनों को अतिरिक्त लाभ

बसों और मालवाहक वाहनों को स्क्रैप कराने वाले संचालकों को अतिरिक्त लाभ के रूप में एक वर्ष की अतिरिक्त बकाया राजस्व सुविधा दी जाएगी। वहीं, वाहन निर्माता कंपनियां नए वाहनों की खरीद पर आठ प्रतिशत तक अग्रिम छूट भी देंगी।

डीजल-सीएनजी के लिए ब्याज अनुदान

सरकार ने डीजल और सीएनजी वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए पांच वर्षों तक ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया है। साथ ही मासिक किस्तों पर भी विशेष छूट उपलब्ध कराई जाएगी।

केवल एनसीआर में मिलेगा लाभ

मंत्रालय के अनुसार, ‘परिवर्तन योजना’ का लाभ केवल एनसीआर में पंजीकृत वाहन मालिकों को ही मिलेगा। सरकार का मानना है कि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

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