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फर्जी दस्तावेज लगाकर स्कूल की मान्यता लेने के मामले में 19 को आजम खां की होगी पेशी

सीतापुर. सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सपा विधायक आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आजम खान के खिलाफ एक वारंट सीतापुर जेल में पहुंचने के बाद उनकी परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं. जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि एक वारंट रामपुर से सीतापुर जेल आया है. बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्कूल की मान्यता लेने का मामला है. इस संबंध में 19 मई को आजम खान की पेशी होनी है. दरअसल आजम परिवार ने यतीमखाने की जमीन पर न सिर्फ रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया बल्कि एक स्कूल के कागजों पर तीन स्कूल की मान्यता भी ली थी. यही नहीं, नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट भी गलत पेश किया था.

एमपी-एमएलए कोर्ट के वारंट के बाद आजम खान का फिलहाल सीतापुर जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. दरअसल 2020 में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद जांच के बाद आजम खान की पत्‍नी तंजीन फात्मा के खिलाफ 420 में मुकदमा दर्ज हुआ. यही नहीं, इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट लगा दी गयी थी, लेकिन बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी दोबारा जांच की मांग की थी. दोबारा जांच में नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट गलत निकला है. यही नहीं, नेशनल बिल्डिंग कोड मामले में आजम खान के खिलाफ 467, 468, 471, 420 और 120 बी की धाराएं बढ़ाई गई हैं. जबकि इस मामले की शिकायत भाजपा नेता ने 2020 में की थी.

क्‍या है नेशनल बिल्डिंग कोड?

नेशनल बिल्डिंग कोड वो दस्तावेज है, जो शैक्षिक, रिहायशी समेत खतरनाक इमारतों के निर्माण के ढांचे तय करने के लिए गाइडलाइंस मुहैया कराता है. यही नहीं, कंस्ट्रक्शन की सेहत और लोगों की सुरक्षा के लिए एनबीसी की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. जबकि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्‍कूल की मान्‍यता के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड का गलत सर्टिफिकेट पेश किया था.

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