आठ साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को 20 साल कैद की सजा
दिल्ली- एनसीआर। ट्यूशन से घर लौट रही आठ साल की मासूम को 10 रुपये का लालच देकर दुष्कर्म के दोषी युवक गुलशन को अदालत ने 20 साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।
मामले में आदेश जारी करते हुए अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने को भी कहा है। इसमें से 10 हजार रुपये उसे पहले ही केस के दौरान दिए गए थे, जबकि दो लाख 90 हजार रुपये अब देने को कहा गया है। इसमें से 75 प्रतिशत राशि की एफडी पीड़िता के नाम पर कराई जाएगी, जबकि बाकी 25 प्रतिशत परिवार को मिलेंगे। ये केस जिले के गंभीर अपराध की श्रेणी वाले 15 चिन्हित केसों में से एक था।
महिला थाना एनआईटी में ये एफआईआर 27 दिसंबर 2021 को पॉक्सो एक्ट की धारा 6, आईपीसी की धारा 363 व 506 के तहत दर्ज हुई थी। आठ साल की बच्ची ने बताया कि वो पहली क्लास में पढ़ती थी। 27 दिसंबर 2021 को अन्य बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ने गई थी। वहां से लौटते समय आरोपी युवक मिला और उन्हें पास के पार्क में ले गया। अन्य बच्चे तो खेलने लगे, जबकि पीड़िता को 10 रुपये देकर वो पास के खंडहर में ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर जाकर माता-पिता को बताया तो मामला पुलिस तक पहुंचा।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। 28 दिसंबर 2021 को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान यूपी अलीगढ़ के मूल निवासी गुलशन (22) के तौर पर हुई। वो यहां बड़खल पुल के फुटपाथ पर रहकर मजदूरी करता था। आरोपी को जेल भेजकर पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया, जिसमें 29 गवाह बनाए गए। सरकारी अधिवक्ता सुरेश चौधरी ने गवाहों की गवाही कराई। सभी पक्षों को सुनकर अब अदालत ने दोषी को सजा पर फैसला सुनाया है।