चार वर्ष पहले की पति की गला घोंटकर हत्या, पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद की सजा - न्यूज़ इंडिया 9
अपराधउत्तर प्रदेश

चार वर्ष पहले की पति की गला घोंटकर हत्या, पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद की सजा

अलीगढ़। महानगर के क्वार्सी के चंदनिया में चार वर्ष पहले पति की गला घोंटकर हत्या में दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-11 रजनेश कुमार की अदालत ने सुनाया है। दोषियों पर अर्थदंड भी तय किया है। खास बात है कि इस मुकदमे में दोषी महिला ने पहले पति और चार बच्चों को छोड़कर दूसरे युवक से भागकर शादी की। इसके बाद प्रेमी की मदद से दूसरे पति की हत्या कर दी।

घटना 4 दिसंबर 2020 की दोपहर की है। वादी मुकदमा चंदनिया निवासी गंगा प्रसाद ने क्वार्सी पुलिस को सूचना दी कि उनके बेटे सतीश ने घर के पड़ोसी की पत्नी सरोज संग पांच वर्ष पहले शादी की थी। सरोज चार बच्चों की मां है। तब से दोनों साथ रह रहे थे। मगर, दोनों में कलह व मारपीट होती रहती थी। यह भी जानकारी में आया कि मोहल्ले में ही रहने वाले मुरादाबाद जिले के कुंवरपुर अंबियापुर निवासी कपिल से महिला के रिश्ते हो गए। इसी क्रम में घटना वाले दिन कपिल ने वादी को आकर बताया कि सतीश की तबीयत खराब है।
जब परिजन उसके पास पहुंचे तो वह जमीन पर मृत पड़ा था। मौके पर चूड़ियां टूटी पड़ी थीं। गर्दन पर खरोंच के निशान थे। बहू ने बीमारी से मौत की जानकारी दी। मगर संदेह होने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच की तो सरोज व कपिल के संबंधों का विरोध करने पर सरोज द्वारा गला दबाकर हत्या किया जाना उजागर हुआ। इसी आधार पर चार्जशीट दायर की। न्यायालय ने दोनों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई। तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है।

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