अपराधदिल्ली/एनसीआरनई दिल्ली

वक्फ बोर्ड मामला: अमानतुल्लाह खान ने ED के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका याचिका आम विधायक अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली।

याचिका वापस लेने के अनुरोध को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने स्वीकार कर लिया। दो फरवरी को अदालत ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अमानतुल्लाह ने याचिका दायर कर कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा था कि जांच एजेंसी के सामने पेश होने पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता के हनन की आशंका है।

32 लोगों को अवैध तरीके से भर्ती का आरोप

अमानतुल्लाह की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि खान 30 जनवरी को पेशी के लिए जारी किए गए समन के तहत उसके सामने पेश नहीं हुए थे। आरोप है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights