इंश्योरेंस कंपनी और ब्रोकर की सर्विस से हैं परेशान? जानें, कहां और कैसे करें शिकायत
नई दिल्ली। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के पास बीमा कंपनियों के खिलाफ पॉलिसीधारकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मेकेनिज्म है। आपकी शिकायत का निवारण कैसे होगा हम यहां बता रहे हैं।
बीमा कंपनी से करें शिकायत
आप पहले लिखित शिकायत दर्ज करके बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) से संपर्क कर सकते हैं। जीआरओ उचित अवधि में शिकायत का समाधान करता है। अगर 15 कार्य दिवसों के भीतर GRO से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो आप IRDAI से संपर्क कर सकते हैं।
IRDAI को शिकायत भेजने के लिए आपको क्या करना होगा
टोल-फ्री नंबर 155255 पर IRDAI के शिकायत निवारण सेल से संपर्क करें।
किसी भी आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण के साथ शिकायत @irdai.gov.in पर एक ई-मेल भेजें।
IRDAI शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को एक लिखित शिकायत मेल करें।
IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल आईजीएमएस पर शिकायत दर्ज करें।
क्या है प्रोसेस
उपरोक्त किसी भी माध्यम से IRDAI के पास रजिस्टर्ड शिकायतों को बीमा कंपनी को निर्धारित समय के भीतर पॉलिसीधारक को समाधान देना होगा।
यदि आप बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायत को आगे बीमा लोकपाल के पास भेजा जा सकता है, यदि वह लोकपाल के दायरे में आती है।
ध्यान रखें ये बातें
1. रजिस्टर्ड शिकायत से संबंधित लिखित पावती या संदर्भ संख्या लेना महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग आगे पत्राचार के लिए किया जाएगा।
2. IGMS के माध्यम से शिकायत दर्ज करने से इसका समाधान होने तक इसकी स्थिति पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है।