युवक की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में तीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ अर्थदंड भी लगाया है। 6 जनवरी 2017 को थाना हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला श्रीनगर निवासी राजवीर सिंह के घर पर मोहल्ले के तीन युवक योगेश उर्फ यश साहनी, बबलू पुत्रगण रामेश्वर और सेट्टी उर्फ गिर्राज पुत्र भिक्कूमल आए। इन लोगों ने राजवीर सिंह से उसके बेटे अनिल के बारे में पूछा। इस बीच तीनों ने गोली मारने की धमकी दी। इस दिन इन लोगों ने तालाब रेलवे फाटक के पास राम मंदिर को जाने वाली गली में अनिल को तमंचे से गोली मार दी।
गोली अनिल के सीने में लगी। गंभीर हालत में उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लगाया गया, जहां चिकित्सकों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया। मामले तीनों के अलावा इसी मोहल्ले के गुल्लू पुत्र मुरारी लाल सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई।
मामले में पैरवी कर रहे एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद योगेश उर्फ यश साहनी, बबलू उर्फ महेश और सेट्टी उर्फ गिर्राज को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। चौथे आरोपी गुल्लू को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।