शराब घोटाले में AAP के इस नेता को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट के आदेश पर जेल से आएंगे बाहर
नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विजय नायर को कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।
विजय नायर को कोर्ट से बड़ी राहत
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने नायर को राहत देते हुए कहा कि कोर्ट के समक्ष रखी गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपित को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। कोर्ट ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी है।
जमानत देते समय कोर्ट ने रखी ये शर्त
न्यायाधीश ने एमके नागपाल कहा कि उपरोक्त अवधि के दौरान, वह सुबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करेगा और मामले के किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने का कोई प्रयास करेगा। अदालत ने नायर को निर्देश दिया कि वह मामले के किसी भी सह-अभियुक्त, संदिग्ध या गवाह से न मिलें या बात न करें।
13 नवंबर 2022 को हुई थी गिरफ्तारी
अदालत ने नायर को निर्देश दिया कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे या किसी भी प्रकृति का कोई अपराध नहीं करेंगे और अपने इलाज के लिए उन्हें दी गई अंतरिम जमानत का किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुरुपयोग नहीं करेंगे। नायर को मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।