राष्ट्रीय लोक अदालत में कीटनाशी विक्रेता उपस्थित होकर लंबित चल रहे कीटनाशी वादों का कराएं निस्तारण

Rohit Kumar
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ग्रेटर नोएडा संवाददाता, जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के ऐसे कीटनाशी विक्रेता जिनके विरुद्ध कीटनाशी नमूने मिस ब्रांड/अमानक पाए जाने के कारण कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत विगत वर्षों से माननीय न्यायालय में वाद लंबित चल रहे हैं और संबंधित वादों की आपके द्वारा नियमित रूप से पैरवी नहीं की जा रही है। इस प्रकार की स्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदाई हैं। अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में कीटनाशी उत्पादनकर्ता फर्म के प्रतिनिधि के साथ उपस्थित होकर लंबित चल रहे कीटनाशी वाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें एवं इस संबंध में हुई प्रगति से कार्यालय में सूचना भी उपलब्ध कराएं।

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