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मनी लांड्रिंग मामले में मीडिया दिग्गज राघव बहल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया ईडी की कार्रवाई से संरक्षण

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया कारोबारी राघव बहल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान कर दी। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा, “याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना। नोटिस जारी करें .. सुनवाई की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।”

शीर्ष अदालत ने मामले में लंबित अपील को टैग करने का भी आदेश दिया।

3 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बहल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर मामले को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, उसने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने वाले किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया और मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को तीन सप्ताह का समय दिया।

शीर्ष अदालत में बहल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने तर्क दिया कि याचिका दायर की गई है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने उनके मुवक्किल को संरक्षण नहीं दिया। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की और जांच अधिकारी द्वारा उन्हें जारी नोटिस को भी चुनौती दी।

ईडी का मामला बहल के खिलाफ आयकर (आई-टी) विभाग की शिकायत और लंदन में एक अघोषित संपत्ति खरीदने के लिए धन के कथित शोधन से उत्पन्न हुआ है। विभाग ने उसके खिलाफ काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) के तहत कार्रवाई शुरू की थी।

बहल के वकील ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि काले धन की कार्यवाही को चुनौती शीर्ष अदालत में लंबित थी, जिसने उन्हें जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि अब ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया है। ईडी ने तर्क दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही का मुद्दा शीर्ष अदालत में नहीं है।

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