सुकेश चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, आरोप तय करने के आदेश पर पुलिस को नोटिस

News Desk
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मधु जैन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को करने का आदेश दिया. इससे पहले 3 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी आदेश को सुकेश चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4, भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा आईटी एक्ट की धारा के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जिन प्रमुख लोगों को आरोपी बनाया है उनमें उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज शामिल हैं. जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ केवल ठगी के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया गया है.

मामले में दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया था. उसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किय था. इस मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपये अदिति सिंह से लिए, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे। ईडी ने कहा था कि सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है.

दिल्ली हाईकोर्ट का गूगल को निर्देश: वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया है कि वो सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा संचालित ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कथित मानहानी वाले 39 छोटे वीडियो और अंग्रेजी भाषा वाले वीडियो हटाए. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ये आदेश दिया. ईशा फाउंडेशन ने याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट के पहले के आदेश में मानहानि वाले वीडियो हटाने का आदेश दिया था, लेकिन इन 39 वीडियो को हटाने का आदेश जारी नहीं किया था. सुनवाई के दौरान गूगल ने और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ने कहा कि इस याचिका के जरिये याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश का विस्तार चाहते हैं.

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