अपराधउत्तर प्रदेश
चार वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सौतेले पिता को मृत्युदंड की सुनाई सजा
यूपी। गोंडा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने चार वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्यारे सौतेले पिता को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के महज छह माह के अंदर फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम फत्तेपुर के रहने वाले विष्णु गुप्ता उर्फ तिन्ने ने थाने में केस दर्ज कराया कि वह शराब के ठेके के पास पानी पकौड़ी बेचता है। 21 जून 2024 का शाम चार बजे साधू के भेष में एक व्यक्ति रेलवे लाइन के किनारे बैठकर शराब पी रहा था उसके साथ एक चार साल की बच्ची भी थी।