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शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, आज होगी मुस्लिम पक्ष की सुनवाई

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 19 मई को सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक जांच का मुद्दा उठाया है. हिंदू पक्षकारों का दावा है कि मस्जिद के वजूखाने में मिली आकृति शिवलिंग है. वहीं, मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता रहा है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट वैज्ञानिक परीक्षण का दे चुका है आदेश

हिंदू पक्षकारों की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की आकृति की साइंटिफिक जांच का आदेश दे चुका है. इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की याचिका को स्वीकार करते हुए 19 मई की तारीख तय की. मुस्लिम पक्ष ने मामले में तुरंत सुनवाई की अपील की. दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार से शिवलिंग जैसी आकृति का परीक्षण होना है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका वैज्ञानिक परीक्षण का मामला

मुस्लिम पक्ष ने इसके वैज्ञानिक परीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी और हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए. अब हाई कोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक परीक्षण शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले का अगला रुख तय करेगा. अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष से सहमत होकर आदेश देता है, तो वैज्ञानिक परीक्षण का मामला टल सकता है, वहीं हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराने पर परीक्षण जारी रह सकता है.

मई 2022 के सर्वे में मिले हिंदू प्रतीक चिह्न

दरअसल, मई 2022 में कराए गए ज्ञानवापी परिसर के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के दौरान कई चीजें सामने आई थीं. ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिह्नों के देखे जाने और वजूखाने में कथित शिवलिंग के पाए जाने के मामले के बाद विवाद गहराता जा रहा है.

एएसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को लेकर 22 मई को सुनवाई

इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर भी वाराणसी कोर्ट का अहम निर्णय आया है. कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों और वकील विष्णु जैन की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए इस मामले में शुक्रवार तक मुस्लिम पक्ष से अपनी आपत्ति दर्ज कराने को कहा है. मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दायर किए जाने के बाद इस मामले में 22 मई को सुनवाई होगी.

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