नोएडा में 2 जनवरी तक धारा 144 रहेगी लागू, बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में भी धारा 144 लगाई गई है. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 2 जनवरी तक जिले भर में धारा 144 लागू (Noida Section 144) करने का फैसला किया है. यह फैसला आने वाले त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए लिया गया है. इस दौरान 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आदेश के अनुसार, ‘आगामी त्योहारों एवं महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में दिनांक 5/12/2022 से 2/1/2023 तक धारा 144 लागू की गई है. इमरजेंसी सेवाओं और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों या अर्धसैनिक बलों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.’
NOIDA में धारा 144 के दौरान इन गतिविधियों पर पाबंदी (LIST of Activities Prohibited In Noida)
- 5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक जमावड़े पर रोक.
- जुलूसों पर भी प्रतिबंध रहेगा.
- पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है.
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक.
- जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित.
- बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक.
- धरना/अनशन पर रोक.
धारा 144 के दौरान इन चीजों की इजाजत (List of Activities Allowed In Noida)
- विवाह समारोह की इजाजत.
- कब्रिस्तानों/कब्रिस्तानों के रास्ते में अंत्येष्टि सभाएं और जुलूस की इजाजत.
- पीवीआर, थिएटर में फिल्में देखने की इजाजत.
- अदालतों और कार्यालयों में या उसके आसपास लोगों की सभा.
- शैक्षिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या उसके आसपास एसेंबली की इजाजत.