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गाजियाबाद में 10 जून तक धारा-144 लागू, बिना इजाजत जुलूस या आम सभा की अनुमति नहीं

दिल्ली (Delhi) के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा (Jahangirpuri Violence) का असर अब यूपी के गाजियाबाद (Ghaziabad) में भी दिखने लगा है. जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए 10 जून तक धारा-144 लागू कर दी है. यह आदेश डीएम राकेश कुमार सिंह ने दिए हैं. बताया जा रहा है कि हनुमान जयंती, ईस्टर-डे, चंद्रशेखर जयंती, ईस्टर मंडे, ईद-उल-फितर, महाराणा प्रताप जयंती और तमाम परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा. पांच या उससे ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थान पर जमा न हों. कोई भी व्यक्ति 10 जून तक अपने घर के अंदर ईंट के टुकड़े और सोड़ा वाटर की बोतलें नहीं रखेगा. इसके साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाले यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा. धार्मिक पूजा स्थलों के अलावा अन्य लाउडस्पीकरों का प्रयोग बिना अनुमति नहीं किया जाएगा.

पांच बॉर्डर गाजियाबाद और दिल्ली के सटे

आपको बता दें कि करीब पांच बॉर्डर गाजियाबाद और दिल्ली के सटे हुए हैं. इसलिए गाजियाबाद जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है. लगातार पुलिस टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं. संदिग्धों पर विशेष नजर रखी जा रही है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टुकड़ी मार्च कर रही है.

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की हिंसा ने बनाए ऐसे हालात

बता दें, बीती 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इस दौरान दो पक्षों में झड़प के बाद पत्थरबाजी और आगजनी हुई. इस हिंसा में करीब 20 आरोपियों को दिल्ली पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है. इसके साथ ही पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के सदस्यों पर भी केस दर्ज किया है. उन पर बिना परमीशन के शोभायात्रा निकालने का आरोप है. पुलिस ने VHP के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को भी गिरफ्तार किया है. इधर, हनुमान जयंती दंगों के मुख्य आरोपी अंसार और असलम सहित 14 लोगों को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने असलम और अंसार की दो दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है. बाकी 12 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है.

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