‘लश्कर-ए-तैयबा’ के आतंकी की ट्रांजिट रिमांड की मिली अनुमति, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से किया था गिरफ्तार
नई दिल्ली। तीस हजारी अदालत ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के आतंकी रियाज अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की जम्मू-कश्मीर पुलिस को अनुमति दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर रियाज की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। पुलिस ने दावा किया था कि मामले में जांच के लिए उसे केंद्र शासित प्रदेश ले जाना आवश्यक है।
पुलिस ने लगाया ये आरोप
पुलिस का आरोप है कि जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिला निवासी रियाज ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रियाज एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी है और दिल्ली पुलिस ने उसे हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था।
आगे की कार्रवाई के लिए किया सूचित
पुलिस ने दावा किया कि आरोपित जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का सदस्य था और कहा कि उसका जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराना जरूरी है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारियों को उनके स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है।