रूढ़िवादी विचारधारा के चलते अक्षय तृतीय के अवसर पर बाल विवाह जैसे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारीगण एक्टिव

Rohit Kumar
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बाल विवाह की जानकारी देने के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने दूरभाष नंबर 8218686833 किया जारी

ग्रेटर नोएडा संवाददाता, जिला प्रोबेशन अधिकारी गौतमबुद्धनगर अतुल कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीय का पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह दिन धार्मिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है और रूढ़िवादी विचारधारा के चलते अक्षय तृतीय के अवसर पर बाल विवाह जैसे अपराध घटित होते हैं। बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी समाज के सभी लोगों की है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने वाले धार्मिक पुरोहित/ मौलवी, मैरिज हॉल संचालक, बैंड बाजा पार्टी, टेंट हाउस संचालक, कैटरिंग आदि सहयोगियों को सजा और आर्थिक दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल/ सहयोग करने से पूर्व वर वधु की उम्र की जानकारी अवश्य कर लें की लड़के की उम्र 21 तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम न हो। उन्होंने जन सामान्य का यह भी आह्वान किया कि यदि उन्हें कहीं पर भी बाल विवाह की जानकारी प्राप्त होती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस टोल फ्री नंबर 112, संबंधित थाने अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी गौतमबुद्धनगर, प्रथम तल पुराना कोर्ट सिविल कोर्ट फेस टू नोएडा के दूरभाष संख्या 8218686833 पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं ताकि बाल विवाह पर अंकुश लगाया जा सके।

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