नौ वर्षीय बालक की गला दबाकर की हत्या, भूसे की कोठरी में मिला शव

Amit
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आगरा। फिरौती में 10 लाख रुपये लेने के लिए आरोपियों ने नौ वर्षीय बालक को अगवा किया। उसके शोर मचाने पर हत्या कर दी। अदालत ने हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव धौर्रा निवासी वाहिद को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र दिनेश तिवारी ने उसे आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

थाना एत्मादपुर में गांव धौर्रा निवासी रघुनाथ सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 8 सितंबर 2020 को उनका नौ वर्षीय पुत्र उपदेश उर्फ भुल्ला घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते उसे किसी ने अगवा कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर बालक की तलाश की। दो दिन बाद घर के पास ही भूसे की कोठरी में बालक का शव मिला।

पुलिस ने 12 सितंबर 2020 को आरोपी वाहिद को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किए। तब पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 10 लाख रुपये की फिरौती लेने के लिए भुल्ला को अगवा किया था। मगर वह शोर मचाने लगा। इस पर जूते के फीते से हाथ-पैर बांधकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 11 अक्तूबर को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
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