मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से अब सख्ती से होगी पूछताछ, ईडी को मिली रिमांड
प्रयागराज. पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है. जिला जज ने अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड 5 नवंबर शाम पांच बजे से 12 नवंबर दोपहर दो बजे तक मंजूर की है. जिला अदालत के कस्टडी रिमांड मंजूर करने के बाद ईडी कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर जिला कोर्ट से बाहर निकली जिसके बाद मीडिया ने अब्बास अंसारी से बातचीत करनी चाहिए. अब्बास अंसारी ने सिर्फ इतना कहा कि बोलने की आजादी पर रोक लगा दी गई है.
बता दें, जिला जज सतोष राय ने ईडी और अब्बास अंसारी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कस्टडी रिमांड मंजूर की है. कोर्ट ने कस्टडी रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने कहा है कि ईडी कस्टडी रिमांड के दौरान न ही अब्बास अंसारी को प्रताड़ित करेगी और न ही उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कस्टडी में लेने से पहले अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया जाएगा. कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने अधिवक्ता से कंसल्ट करने की छूट दी है. लेकिन उनके अधिवक्ता ईडी की पूछताछ में किसी तरह का दखल नहीं देंगे.
मांगी गयी थी थी 14 दिन की रिमांड
वहीं इससे पहले ईडी ने काल्विन अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 2 बजे जिला कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश किया था, जिसके बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी. हालांकि अब्बास अंसारी के वकीलों ने कस्टडी रिमांड दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया था. लेकिन, ईडी के अधिकारियों ने कस्टडी रिमांड को जरूरी बताया था. ईडी की तरफ से यह कहा गया कि अब्बास अंसारी से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है. तमाम तथ्यों का पता लगाया जाना है. इसलिए 2 हफ्ते का कस्टडी रिमांड दिया जाना चाहिए. ईडी की तरफ से यह भी बताया गया कि अब्बास अंसारी को लेकर गाजीपुर मऊ व दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ सकता है. इसलिए कस्टडी रिमांड जरूरी है.
ईडी अलग-अलग शहरों में ले जाकर करेगी पूछताछ
वहीं अब्बास अंसारी की तरफ से भी अदालत में आज दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे. पहली अर्जी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की गई थी. जबकि दूसरे में कहा गया है कि ईडी की पूछताछ उनकी वकील की मौजूदगी में होनी चाहिए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. देर शाम 6 बजे जिला जज संतोष राय ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर करने का फैसला सुनाया है. कस्टडी रिमांड मिलने के बाद ईडी अब अब्बास अंसारी से विस्तृत पूछताछ करेगी. सात दिनों में ईडी अब्बास अंसारी को लखनऊ, गाजीपुर, मऊ व अन्य ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ करेगी.
मनी लांड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि ईडी ने अब्बास अंसारी को पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद ईडी ने अब्बास अंसारी को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था. अब्बास अंसारी की पेशी के दौरान ईडी के अधिकारी फाइलों का पुलिंदा लेकर पहुंचे थे. ईडी की ओर से सहायक निदेशक सौरभ कुमार कोर्ट में मौजूद थे. इसके साथ ही ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र और डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने भी बहस की. वहीं अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता लल्लन सिंह यादव, तारा चन्द्र गुप्ता व अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा.
अब्बास अंसारी को ईडी दफ्तर लेकर पहुंची टीम
जिला कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम विधायक अब्बास अंसारी का मेडिकल कराने शहर के कॉल्विन हॉस्पिटल पहुंची, जहां विधायक अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया. ईडी ने 20 घंटे में तीसरी बार अब्बास अंसारी का मेडिकल परीक्षण कराया है. काल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के बाद ईडी की टीम अब्बास अंसारी को लेकर वापस अपने दफ्तर लेकर पहुंची है. अब्बास अंसारी को फिलहाल ईडी के दफ्तर में ही रखा गया है. अब 7 दिनों तक ईडी विभिन्न स्थानों पर अब्बास अंसारी को ले जाकर पूछताछ कर सकती है.