‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि जुबैर के खिलाफ कई जगह प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
पीठ ने कहा, ‘‘ इसे न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध करें। आप मामला उस पीठ के समक्ष उठा सकते हैं।” जुबैर की ओर से दायर की गई नई याचिका में छह मामलों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को भी चुनौती दी गई है।
मामला जुबैर के 2018 में किए एक ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट” से जुड़ा है,आरोप है कि अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने हिंदू देवता का अपमान किया। इस संबंध में उनके खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुफ्फरनगर और हाथरस जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।