ग्रेटर नोएडादिल्ली/एनसीआर

खाद्य एवं रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, गैस रिफिलिंग करते पाए जाने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कराया गया पंजीकृत

नोएडा संवाददाता, जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा के नेतृत्व में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस( प्रदाय और वितरण विनियमन) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अधिकारियों के द्वारा अभियान चलाकर निरंतर स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिवस प्राप्त शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नोएडा बृजेश पाल एवं पूर्ति लिपिक अविनाश के द्वारा ग्राम अग्गापुर सेक्टर 41 नोएडा में नाले के ऊपर बनी पुलिया के सामने गली में शटर लगे चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान खुली पाई गई, जिस पर मौजूद व्यक्ति के द्वारा अपना नाम पंकज सिंह बताया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकान से 5 घरेलू एवं 3 कमर्शियल सिलेंडर के साथ रिफिलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, रेगुलेटर रबर तथा रबर के दूसरे छोर पर गैस रिफिल की जाने के लिए नोजिल लगी हुई पाई गई। उन्होंने बताया कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति पंकज पुत्र राज सिंह मूल निवासी ग्राम नैनी, पोस्ट नैनी जनपद इलाहाबाद हाल निवासी गली नंबर 4 निकट रिलायंस टावर नाला के पास ग्राम अग्गापुर सेक्टर 41 नोएडा द्वारा उक्त कृत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस( प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश-2000 यथा संशोधित के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को जिलाधिकारी के अनुमति उपरांत पंकज सिंह पुत्र राज सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन करने पर संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि आगे भी जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में निरंतर स्तर पर अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि जनपद में कहीं पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन न हो सकें।

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