अपराधग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में ससुर को ट्रक से कुचलने वाले को मिली उम्र कैद की सजा

ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने ट्रक से पत्नी और ससुर को कुचलने वाले को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार सिंह की अदालत में इस केस की सुनवाई हुई।

सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया ‌कि जिला फर्रुखाबाद निवासी हरि किशन देवला गांव में रहता था। हरि किशन ने अपनी बेटी विनिता की शादी कन्नौज निवासी कौशल किशोर से की थी। कौशल किशोर विनिता से मारपीट करता था। इसके चलते हरि किशन ने विनिता को अपने पास देवला बुला लिया था। इसके बाद बाप-बेटी सूरजपुर स्थित फैक्टरी में नौकरी करने लगे थे। इसी बीच कौशल किशोर भी ससुर के पास देवला आ गया और आगे से झगड़ा नहीं करने की बात की। हरि किशन ने कौशल किशोर को माफ कर अपने पास रहने के लिए कहा और एक कंपनी में उसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी पर लगवा दिया।

हरि किशन और विनिता 23 दिसंबर 2017 को ड्यूटी से घर लौट रहे थे। उसी समय कौशल किशोर ने ट्रक से दोनों को कुचल दिया था। ‌हरि किशन की मौके पर ही मौत हो गई थी और विनिता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में विनीता ने आरोपी पति के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की थी। न्यायालय ने आरोपी कौशल किशोर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights