
घृणित हरकत करने वाले पर नहीं किया जा सकता कोई रहम – विशेष न्यायाधीश
उत्तर प्रदेश। चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सोमवार को सुनाए फैसले में इस अपराध को अत्यंत गंभीर मानते हुए कहा कि दोषी ने अबोध बच्ची के साथ घृणित हरकत की है। उस पर किसी भी तरह का रहम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उस पर एक लाख पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। घटना साढ़े छह साल पहले पन्नूगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन के मुताबिक पीड़िता खेलते हुए पड़ोसी के घर की ओर चली गई।
वहां उसे अकेला पाकर नार सिंह अपने घर के अंदर ले गया। उस वक्त उसके घर में भी कोई नहीं था। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। उसके चंगुल से छूटकर रोते हुए बच्ची घर पहुंची और मां को घटना के बारे में बताया। तब पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान महिला डॉक्टर समेत आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
सभी ने घटना का समर्थन किया। साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने दोषी नार सिंह को उम्रकैद और एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।